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टैक्स बचाने के लिए निम्नलिखित उपाय किए जा सकते हैं:

 

  1. सेक्शन 80C के तहत निवेश: पब्लिक प्रोविडेंट फंड (PPF), नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट (NSC), जीवन बीमा पॉलिसी, इक्विटी लिंक्ड सेविंग स्कीम (ELSS), सुकन्या समृद्धि योजना आदि में निवेश करें।

  2. सेक्शन 80D के तहत स्वास्थ्य बीमा: स्वयं, अपने पति/पत्नी और बच्चों के लिए स्वास्थ्य बीमा प्रीमियम पर टैक्स छूट पाएं। वरिष्ठ नागरिकों के लिए अधिक छूट मिलती है।

  3. होम लोन के ब्याज पर छूट: सेक्शन 24 के तहत होम लोन के ब्याज पर छूट मिलती है।

  4. सेक्शन 80E के तहत शिक्षा लोन: शिक्षा लोन के ब्याज पर टैक्स छूट प्राप्त करें।

  5. सेक्शन 80G के तहत दान: मान्यता प्राप्त चैरिटी और रिलीफ फंड में दान करके टैक्स छूट पाएं।

  6. सेक्शन 80TTA और 80TTB: सेविंग बैंक अकाउंट और पोस्ट ऑफिस अकाउंट के ब्याज पर छूट।

  7. सेक्शन 80CCD(1B): NPS (नेशनल पेंशन सिस्टम) में निवेश करने पर अतिरिक्त टैक्स छूट पाएं।

इन उपायों का उपयोग करके आप अपने टैक्स को बचा सकते हैं और रिफंड बढ़ा सकते हैं। टैक्स प्लानिंग के लिए किसी चार्टर्ड अकाउंटेंट से परामर्श भी लाभदायक हो सकता है।


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